हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी को पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2002 में आरोपी परवेज आलम द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
शुक्रवार को न्यायलय ने मामले में उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा के बाद लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के अपराध में परवेज आलम पुत्र खुर्शीद आलम निवासी मोहल्ला ऊपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा और 4200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।