जनपद हापुड़ में लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु 3 दिवसीय विशेष लोक विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा।
लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश, रविन्द्र कुमार प्रथम के द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक का संचालन नोडल अधिकारी या अपर जिला जज, डा. रीमा बंसल की देखरेख में प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज (सी.डि.) प्रथम, लवली जायसवाल के द्वारा किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विशेष निर्देशानुसार 21 जनवरी को आयोजित होने वाली आरबिट्रेशन के वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु वार्ता की गयी। जबकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 8 फरवरी से 10 फरवरी तक 3 दिवसीय लोक अदालत लगेगी।
इसमें लघु अपराधिक वादों के निस्तारण हेतु उपस्थित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा वादों को चिन्हित कर प्रासेस जारी करें। जबकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को लगेगी।
जिसमें जनपद न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय बाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली वाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विधुत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम एवं बैंकों की रिकवरी से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करने एवं उनमें प्रोसेस जारी कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये। इसमें जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा अभी तक कुल 11 हजार133 वाद चिन्हित किए गए।