जनपद हापुड़ के अपर जिला जज, विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट की अदालत ने नाबालिग के अपहरण करने वाले दो दोषियों को सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया की 12 मार्च 2016 को थाना हाफिजपुर में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह 10 मार्च 2016 को घर से बाहर काम पर गया हुआ था।
घर पर उसकी पत्नी और 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री उपस्थित थी। इस दौरान ही गांव बझैडा कला निवासी हसरत उर्फ पोटन व रहीस मेरे घर आए और मेरी नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गए। जब काफी समय तक मेरी पुत्री घर वापस नहीं आई तो मेरी पत्नी ने मुझे उसकी सूचना दी।
मेरे घर आने पर पत्नी ने पूरी घटना के बारे में बताया। हमने अपनी पुत्री की काफी तलाश की। पर कहीं भी पता नहीं चल सका। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की।