हापुड़ में नगर पालिका क्षेत्र के 45 हजार भवन स्यामियों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। नगर पालिका करीब 10 से 11 गुना तक टैक्स बढ़ाने जा रही है। शासन के आदेश पर पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि, पालिका ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए 15 दिन में आपत्ति मांगी है। इसके बाद फरवरी के अंत और मार्च माह की शुरूआत में आपत्तियों का निस्तारण कर नए टैक्स की सूचना जारी की जाएगी। एक अप्रैल से नया टैक्स भवनों पर लगेगा।
पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। पालिका के कर निर्धारण कार्यालय करीब 43 हजार आवासीय और दो हजार व्यावसायिक भवन हैं। इन भवनों पर अंतिम बार वर्ष 2013 में स्वःकर प्रणाली लागू करते हुए नया टैक्स लगाया गया था। उस समय भी करीब दस गुना तक टैक्स बढ़ा था। साथ ही भवन स्वामी के आवेदन के बाद पालिका के कर्मचारी जांच करते थे और टैक्स को लागू किया जाता था। वर्तमान में पालिका द्वारा इन भवनों से गृह, जल और सीवर कर वसूला जाता है। जिससे पालिका को लक्ष्य के अनुसार पूरे वर्ष में करीब 11 करोड़ रुपये की आय होती है।
शासन का उद्देश्य है कि नगर पालिकाएं अपने आय के स्रोत बढ़ाएं। इनसे होने वाली आय से ही भविष्य में शहर में विकास कार्य अधिक कराए जाएंगे। नगर पालिका की सबसे बड़ी आय का स्त्रोत भी कर और करेत्तर की वसूली है। शासन के आदेश के बाद अब भवनों पर नया बढ़ा हुआ टैक्स लगाने की तैयारी है।
वर्ष 2013 में जिस समय गृह, जल और सीवर कर बढ़ाया गया था, उस समय के सर्किल रेट के अनुसार भवन पर प्रति वर्ग गज 20 पैसा लिया गया था। इस बार भी पालिका अधिकारियों ने सर्किल रेटों को ही आधार वाला फार्मूला अपनाया है। एक अप्रैल से शहरवासियों को नया टैक्स देना होगा। हालांकि, शहर में अंतिम बार करीब सात साल पहले सर्किल रेट बढ़े थे। यदि यह सर्किल रेट बढ़ जाते तो शहरवासियों की जेब और अधिक ढीली होती।
ईओ व डिप्टी कलक्टर मनोज कुमार- ने बताया की भवन स्वामियों को 15 दिन के अंदर आपत्ति देनी होंगी। इसके साथ ही 15 दिन का समय लगभग सुनवाई का रहेगा। जिसके बाद कमेटी नए टैक्स को लागू करेगी। शासन के आदेश पर पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। एक अप्रैल से नया टैक्स भवनों पर लगेगा।