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ठेकेदारो ने बिना अनुमति कराया हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का कार्य, होगी कार्यवाही

एक और अवर अभियंता के निलंबन आदेश पर लगी रोक, जांच टीम की बढ़ी मुश्किलें

Halchal India News by Halchal India News
November 22, 2024
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ में विभिन्न मामलों में ऊर्जा निगम के छह अधिकारियों के निलंबन मामले में अवर अभियंता लेखराज सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले एक एसडीओ और अवर अभियंता के निलंबन आदेश पर भी रोक लग चुकी है। कुल मिलाकर तीन अधिकारियों के निलंबन आदेश पर रोक से जांच टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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कुछ कॉलोनियों में आरडीएसएस योजना की सामग्री व अन्य कुछ मामलों में जांच टीम ने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अवनीश कुमार, एसडीओ तृतीय देवेंद्र कुमार, अवर अभियंता लेखराज सिंह, आनंद मौर्य, सीए संजीव आनंद और पिलखुवा के अवर अभियंता संतोष दिवाकर को निलंबित कर दिया था।

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एसडीओ तृतीय देवेंद्र कुमार ने निलंबन को गलत बताया था। जिस पर हाईकोर्ट से उन्हें और अवर अभियंता आनंद मौर्य को राहत मिली थी। अब अवर अभियंता लेखराज सिंह की याचिका को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसे में जांच टीम की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं।

क्योंकि कोर्ट ने तीनों ही प्रकरणों में वेतन निर्गत करने और अधिकारियों को उसी जगह तैनात करने के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में जांच टीम भी सवालों के घेरे में है, जिस पर पहले से भी अधिकारी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इस तीसरे प्रकरण में भी हाईकोर्ट द्वारा शिकायतकर्ता नरेश शर्मा को नोटिस जारी किया है।

अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल- ने बताया की अवर अभियंता को लेकर कोर्ट से आदेश आने की जानकारी मिली है। हालांकि ऑर्डर कॉपी नहीं मिल सकी है। आदेश मिलेगा अनुपालन कराया जाएगा।

Tags: Difficulties increased for the investigation teamhapur newsStay on suspension order of another junior engineer
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