हापुड़। परिवहन विभाग में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों को बकाया टैक्स जमा करने पर जुर्माने में छूट दी जाएगी। इसके लिए बकाया 30 नवंबर तक जमा करना होगा। इन वाहनों पर विभाग का करीब 18.22 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें छह नवंबर को जारी अधिसूचना से पहले वाले वाहनों को चिह्नित किया गया है। शासन ने भी परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
उपसंभागीय कार्यालय में करीब 25 हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 4854 वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने लंबे समय से वाहन का बकाया टैक्स जमा नहीं किया है। जिन पर 18.22 करोड़ रुपये बकाया है। 30 नवंबर तक टैक्स जमा करने पर जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट की राहत दी जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने बताया कि बकाया टैक्स जमा कराने के लिए यह योजना चालू की गई है। इसमें जो वाहन स्वामी बकाया टैक्स जमा करेंगे, उन्हें पेनाल्टी में छूट मिलेगी। छह नवंबर से योजना शुरू हुई है, जो तीन माह तक चलेगी।