हापुड़ में आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में एचपीडीए पर टैक्स लगाया गया था। मामले में प्राधिकरण ने अपील दायर की थी। सोमवार को प्राधिकरण पर लगे 14.36 करोड़ के आयकर को निरस्त कर दिया गया है।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में एचपीडीए पर टैक्स लगाया तो आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ वर्ष 2016 में नॅशनल फेसलैस एसेसमेंट सेंटर में उक्त आयकर को निरस्त करने की अपील दायर की थी। जिसमें कहा गया कि एचपीडीए एक गैर लाभकारी संस्था है। मामले में करीब आठ साल तक वाद चला। प्राधिकरण द्वारा की गई पैरवी के कारण उक्त टैक्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 25 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है।