जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने गांव वैट निवासी नाजिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि आरोपी नाजिम द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाया हुआ है।
जिसका वह मुखिया है। जिसके द्वारा वह कई संगीन अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। तभी से मामले की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी नाजिम को गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार दिया। दोषी को दो वर्ष आठ माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।