जनपद हापुड़ के पिलखुवा में भवन एवं जलकर उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा करने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं जनवरी, फरवरी और मार्च में टैक्स जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी। पालिका ने बार कोड रहित उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत बिल जारी किए हैं।
ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ऑनलाइन टैक्स जमा और कंप्यूटरीकृत बिल जारी करने वाली पिलखुवा पहली नगर पालिका बन गई है। इससे पहले नगर निगमों में कंप्यूटरीकृत बिल और ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध थी। इससे पारदर्शिता के साथ उपभोक्ता को टैक्स जमा करने में आसानी होगी। उन्हें पालिका के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। पालिका बार कोड रहित कंप्यूटरीकृत बिल उपभोक्ताओं को भेज रही है।
पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने बताया कि पालिका अंतर्गत 16987 उपभोक्ता हैं, जिन्हें पालिका द्वारा कंप्यूटरीकृत बिल भेजे जा रहे है। उपभोक्ता अब घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष का 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर उपभोक्ता को 20 फीसदी, 31 अक्तूबर तक जमा करने पर 15 प्रतिशत, 30 नवंबर तक 10 फीसदी और 31 दिसंबर तक जमा करने पर उपभोक्ता पर 5 प्रतिशत की छूट दी मिलगी। उन्होंने बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च में टैक्स जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी।
भवन एवं जलकर उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा करने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। भवन स्वामियों से अपील की है कि अधिक से अधिक की संख्या में टैक्स जमा करें और छूट का लाभ प्राप्त करें।