जनपद हापुड़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया 25 मई 2013 को थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव अनूपपुर डिबाई निवासी मुनकाद व उसका पुत्र इमरान अपने घर पर बैठे थे। तभी गांव के ही आस मोहम्मद, कासिम, नसीम पुत्रगण रिफाकत तथा कदीम उनके घर आए और बोले कि तुमने जनरेटर क्यों बंद किया है। इस बात को लेकर दोनों गाली गलौज करने लगे।
जिसके बाद आरोपियों ने मुनकाद व इमरान के साथ जमकर मारपीट की। जिससे मुनकाद व इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में पीड़ितों की कई हड्डियां और दांत टूट गए थे। पुलिस ने मामले की हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। उक्त मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी।
जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से नियुक्त होने के चलते वादी पक्ष की तरफ से पैरवी की और न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य व गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाया।
न्यायाधीश ने आरोपी आस मोहम्मद, कासिम, नसीम व कदीम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा पीड़ितों के मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना झेलने के कारण अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि उनके परिवार को प्रतिकार के रूप में दी जाएगी।