हापुड़ के वाहन स्वामियों को फिटनेस जांच के लिए वाहनों को मूल जिले में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदेश के किसी भी जिले में मौजूद वाहन की फिटनेस कराई जा सकेगी।
जिले से बाहर प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब किसी भी जिले में वाहन का फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को दो भागों में शुल्क जमा करना होगा। एक भाग का शुल्क मौजूद जिले के संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा कराना होगा, जिसके बाद वाहन का परीक्षण होगा और अधिकारी वाहन की फिटनेस के लिए प्रारूप संख्या 38 की बजाय नए प्रारूप संख्या 38ए पर अपनी परीक्षण रिपोर्ट देंगे।
इस रिपोर्ट की तीन प्रतियां होंगी। एक प्रति को विभाग के सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा व रिकार्ड में रखा जाएगा। दूसरी प्रति को मूल रूप से 30 दिन के भीतर वाहन स्वामी को मूल कार्यालय में जमा कराना होगा।