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ठेकेदारो ने बिना अनुमति कराया हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का कार्य, होगी कार्यवाही

बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं का 65 फीसदी जुर्माना माफ

Halchal India News by Halchal India News
November 15, 2023
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ / पिलखुवा। जिले में जिन उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगा है, वह 30 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। योजना में पहली बार ऐसे उपभोक्ता शामिल हुए हैं, जिन्हें जुर्माना राशि में 65 फीसदी तक छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की आरसी जारी हुई हैं, उन्हें भी छूट का हकदार माना गया है।

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लाइनलॉस रोकने के लिए हर महीने अभियान चलते हैं। जिसमें बिजली चोरी करते पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। विजिलेंस द्वारा भी इस तरह की कार्यवाही की जाती हैं। निगम की ओर से अब तक तीनों डिवीजन में 12666 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें सवा करोड़ से ज्यादा का शमन शुल्क भी लगा है।

ओटीएस योजना में पहली बार ऐसे उपभोक्ताओं के जुर्माने को 65 फीसदी तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह माफी सिर्फ जुर्माना राशि पर ही मिलेगा। शमन शुल्क पूरा ही जमा करना होगा। इसके साथ ही 7550 उपभोक्ताओं की आरसी भी जारी की गई हैं, इन उपभोक्ताओं को भी 65 फीसदी तक जुर्माना में छूट दी जाएगी। तीन आसान किश्तों में यह पैसा जमा किया जा सकेगा। छूट पाने के लिए 30 नवंबर तक ऐसे उपभोक्ता पंजीकरण कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं की आरसी जारी हुई हैं, उन्हें भी छूट का हकदार माना गया है।

अधीक्षण अभियंता यूके सिंह- ने बताया की जिन उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगा है, वह 30 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। योजना में पहली बार ऐसे उपभोक्ता शामिल हुए हैं, जिन्हें जुर्माना राशि में 65 फीसदी तक छूट दी जाएगी।

Tags: 65 percent fine waivedConsumers trapped in electricity theftFines of consumers caught in electricity theft waivedhapur news
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