जनपद हापुड़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 13 जनवरी 2015 को थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी।
जिसमें पीड़िता ने बताया था वह खेत पर काम करने चला गया था। उसकी गैरमौजूदगी में घर पर पीड़ित की माता और छोटे बच्चे मौजूद थे।
इस दौरान जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना निवासी निवासी उम्मेद पीड़ित घर के सामने पहुंचा। पीड़ित की 6 वर्षीय पुत्री घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। बहला-फुसलाकर उसे सरकारी स्कूल में ले गया।
जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के पास ले गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
तभी से ये मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।
न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी उम्मेद को दोषी करार दिया। उसे पांच साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।