हापुड़ में सराय एक्ट में पंजीकरण कराए बिना आज भी जिले में 42 होटल संचालित हो रहे हैं। इन होटल स्वामियों के पास कई विभागों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र आज भी नहीं हैं। इसके बाद भी होटलों का संचालन होना बड़े सवाल खड़ा करता है। इससे होटल में आकर रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।
अवैध रूप से संचालित इन होटलों के कारण आए दिन कई गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस भी इन होटलों को नोटिस तो दे रही है, लेकिन कड़ी कार्यवही नहीं कर पाती है। जबकि, होटल स्वामियों के पास जरूरी आठ विभागों का अनापत्ति प्रमाण- पत्र नहीं है। नियमानुसार, होटल का संचालन करने के लिए सात से आठ विभागों की एनओसी लेनी पड़ती है। इसके बाद ही सराय एक्ट में पंजीकरण होता है।
होटल स्वामियों के पास नहीं है कई विभागों का अनापत्ति प्रमाणपत्र:
- अग्निशमन विभाग
- एचपीडीए
- नगर पालिका
- राजस्व
- पुलिस
- खाघ सुरक्षा
- पर्यावरण
- विघुत सुरक्षा आदि
कुछ माह पहले प्रशासन के अधिकारियों ने इन होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। साथ ही एनओसी न लेने पर संचालन बंद कराने की चेतावनी दी थी, लेकिन अभी तक होटल स्वामियों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिए हैं। सराय एक्ट में पंजीकरण के लिए 42 ने ही आवेदन किए थे जबकि, इससे दोगुने होटलों का संचालन जिले में हो रहा है।
एडीएम संदीप कुमार- ने बताया की आचार संहिता के बाद इसकी जांच कराएंगे। जिन होटल स्वामियों ने सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।