हापुड़ जिले में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दस वर्ष पुराने डीजल वाहन व पंद्रह वर्ष पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगने के बाद वाहन स्वामी बाहरी जिलों में पंजीकरण करा रहे हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर कबाड़ घोषित कर दिया जाता है।
वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों का पंजीकरण एनसीआर से बाहरी जिलों में कराना शुरू कर दिया है। वाहन स्वामी बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बरेली सहित अन्य जिलों में अपने वाहन पंजीकरण के लिए एआरटीओ कार्यालय से एनओसी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
पिछले तीन वर्षो में 3579 वाहन स्वामियों ने दूसरों जिलों में पंजीकरण के लिए परिवहन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ली है।
एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे का कहना है कि वाहनों की समय सीमा पूर्ण होने से पूर्व ही वाहन स्वामी एनसीआर क्षेत्र से बाहरी जिलों में वाहनों का पंजीकरण करा रहे हैं, जिसके लिए कार्यालय में एनओसी के लिए आवेदन कर रहे हैं।