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ऑपरेशन तलाश में हापुड़ पुलिस की बड़ी कामयाबी: 12 वारंटी चढ़े हत्थे, फरारी का खेल खत्म

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

admin by admin
July 25, 2025
in हापुड़ न्यूज़
0
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पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी पर ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया

हापुड़। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी नितिन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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यह मामला वर्ष 2020 का है जब थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री के अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मां ने देखे थे आरोपी

पीड़िता की मां ने बताया कि उसने गांव के ही आरोपी नितिन और उसके भाई सुनील को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाते हुए देखा था। पुलिस की जांच में केवल नितिन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर चार्जशीट उसी के खिलाफ दाखिल की गई।


अदालत का फैसला

विशेष न्यायाधीश ने दो धाराओं में सजा सुनाई:

  1. IPC धारा 363 (अपहरण)
    • 4 वर्ष का कारावास
    • ₹5,000 का अर्थदंड
    • अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास
  2. पॉक्सो एक्ट धारा 3/4 (दुष्कर्म)
    • 10 वर्ष का सश्रम कारावास
    • ₹20,000 का अर्थदंड
    • अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास

न्यायिक टिप्पणी:

अदालत ने कहा कि “बालिकाओं की गरिमा और सुरक्षा से समझौता करने वालों को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि समाज में नजीर स्थापित हो।”

Tags: 10 years rigorous imprisonment to the accused in the case of kidnapping and rape of a teenagerhapur news
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