हापुड़ में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए अब आवेदक की आय सीमा बढ़ा दी गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा बढ़ाई है। इसमें योजना के तहत गरीब कन्याओं की शादी के लिए एकमुश्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभिषेक कुमार सरोज ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब कन्याओं की शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक की आय सीमा में वृद्धि करते हुए शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक एवं चलते वित्तीय वर्ष में ही करना अनिवार्य होगा।
वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी 20 हजार रुपये होगी तथा एक परिवार में अधिकतम दो शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। आवेदन के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। जिनका पालन बहुत अधिक आवश्यक है। इसके लिए कार्यालय में आकर संपर्क किया जा सकता है।